जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेश शासन
क्रमांक 4236 ज.सं.स/विज्ञापन/2024 दिनांक 24 अप्रैल 2024
जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा जारी विज्ञापन कार्यादेश अनुसार संबंधित मीडिया एवं संस्था को विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण के बाद सामान्यत: एक माह में विज्ञापन देयक भुगतान के लिये आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाना चाहिए।
इसी परिपेक्ष्य में समस्त समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल मीडिया को अंतिम अवसर प्रदाय किया जाता है कि 31 मार्च 2022 के पूर्व जारी प्रदर्शन/क्लासीफाइड विज्ञापन कार्यादेश के देयकों का भुगतान यदि लंबित हो, तो संबंधित द्वारा 31 मई 2024 तक विज्ञापन कार्यादेश और प्रकाशित-प्रसारित सामग्री के साथ देयक निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किये जायें। निधारित अवधि में प्रकाशित-प्रसारित सामग्री के साथ देयक प्राप्त न होने पर यह माना जायेगा कि दैनिक समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल मीडिया ने प्रचार सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण समय-सीमा में नहीं किया है। अत: ऐसे सभी कार्यादेशों का कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
आयुक्त जनसम्पर्क
आवश्यक सूचना
सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों को सूचित किया जाता है कि जनसंपर्क संचालनालय में भुगतान हेतु जो पेनकार्ड जमा किया गया है। यदि पेन कार्ड व्यक्तिगत श्रेणी का है तो शीघ्र ही उसे आधार कार्ड से लिंक कराए। ऐसा न होने पर भुगतान की स्थिति में टीडीएस की कटौती 20 प्रतिशत की दर से की जाएगी। आधार से पेनकार्ड लिंक करने के पश्चात संबंधित दस्तावेज संचालनालय के विज्ञापन प्रभाग में जमा कराएं।