सूचना
आयुक्त कोष एवं लेखा, म.प्र. के आदेश कमांक, R&D क्रमांक: 1123/2026/DTA, भोपाल दिनांक 13.05.2026 के अनुसार असफल ई-भुगतान वाले देयकों की पुनः भुगतान की कार्यवाही 60 दिवस के अंदर किया जाना अनिवार्य है। अगर 60 दिवस के अंदर पुनः भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाती है तो उक्त राशि शासन के खाते में जमा कर दी जावेगी तथा दोबारा उक्त राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है।
अतः समस्त समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के प्रकाशकों से आग्रह है कि देयक जमा करने से पूर्व अपना खाता चालू होने की पुष्टि कर लें, साथ ही अगर पोर्टल पर भुगतान होना दिख रहा है, लेकिन किसी कारण वश आपके खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हुई हो तो भुगतान होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपने बैंक खाते के नवीन स्टेटमेंट एवं आवेदन, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (विज्ञापन) के समक्ष प्रस्तुत करें ।
आदेशानुसार
आहरण एवं संवितरण अधिकारी (विज्ञा.)